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Sspy-up.gov.in 2025: आवेदन फॉर्म, पेंशनर सूची की जानकारी
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अभी विजिट करें (ऑफिशियल वेबसाइट):
SSPY UP |
इस पोर्टल पर समाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध है जिसे कोई भी यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता है।
राष्ट्रीय पेंशन पोर्टल sspyup पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्त जानकारी दी गई है, ऐसे में आपको कही अन्य वेबसाइट पर भटकने की जरूरत नहीं है।
विकलांग पेंशन की पात्रता, ऑनलाइन आवेदन प्रिक्रिया, पेंशनर सूची 2024-25
यहां हमने हर पेंशन की जानकारी नहीं दी है, समस्त स्टेप्स बही हैं जो दिव्यांग पेंशन के लिए हैं बस आपको वेबसाइट पर आवेदक की स्थिति के अनुसार विकल्प का चयन करना होगा जो कि वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन हो सकते हैं।
Home पेज पर इस तरह का विकल्प मिलता है। यहां आपको पेंशन स्कीम के नीचे दिए 'अधिक पढ़ें ' बटन पर क्लिक करना है।
Click करते ही अगला पेज ओपन होगा और अब आप दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के डैशबोर्ड पर प्रवेश कर चुके हैं। इस पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन स्कीम के समस्त विकल्प एवं लिंक दी गई हैं।
SSPY UP 2025 |
पात्रता :
आयु: न्यूनतम 18, अधिकतम 150
आय: ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
दिव्यांगता प्रतिशत: न्यूनतम 40, अधिकतम 100
पेंशन: यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है
आवश्यक कागजात:
आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
ऑनलाइन आवेदन: वेबसाईट पर दी आवेदन लिंक का उपयोग कर आप पेंशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप csc के थ्रू आवेदन भर सकते हैं।
पेंशनर सूची 2024-25: आप नई लाभार्थी सूची को पोर्टल पर दी इस लिंक पर क्लिक कर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको पुरानी सूची की जरूरत है तो उसके लिए भी यहां लिंक मौजूद है।
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्धारा चलाए जा रहे सामाजिक पेंशन प्रोग्राम
सभी पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पात्रों के लिए ₹6000 वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो की हर तिमाही पर ₹1500 की किस्त के रूप में लाभार्थी को सीधे उसे बैंक खाते में प्राप्त होती है।
वृद्धावस्था पेंशन: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग।
दिव्यांग पेंशन: 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित, दृष्टि बाधित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन-यापन करने हेतु सहयोग।
निराश्रित महिला पेंशन: पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलायें जिनकी आयु 18 व उससे अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग।
कुष्ठ-अवस्था पेंशन योजना: कुष्ठ रोग के कारण दिवययांग हुए ऐसेसभी दिव्यांग जन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं जिनकी आय गरीबी की रेखा की सीमा से कम है एवम शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी पेंशन सहायता नही पा रहे हैं एवम उनके पास संबंधित जिले के CMO द्वारा जारी दिव्यांग्यता प्रमाण पत्र (% की कोई सीमा नहीं है) है। ऐसे लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत ₹3000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या pmkisan योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी उक्त पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?
ये सवाल बहुत से लोगो में मन में रहता है कि क्या pmkisan के अंतर्गत ₹6000 की किस्त के लाभार्थी इन सामाजिक पेंशन हेतु पात्र होंगे? इसका उत्तर है नही, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही प्रकार की pension scheme का लाभ ले सकता है। इस तरह वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकता है अथवा pmkisan scheme का अथवा किसी अन्य सरकारी पेंशन का।
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